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दिल्ली कोचिंग हादसे के चार आरोपितों की अंतरिम जमानत 21 जनवरी तक बढ़ी

दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 29 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राउज आईएएस स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में आरोपित चार सह-मालिकों की अंतरिम जमानत 21 जनवरी तक बढ़ा दी है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान आज हाई कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपितों को जमानत के लिए रेडक्रॉस को पांच करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर रोक लगा दी है। जिन आरोपितों ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल हैं। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अगस्त को इन चारों आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया था।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया। इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें। इस मामले में एक आरोपित थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है।

दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सात आरोपितों को गिरफ्तार गया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि स्टडी सर्कल की बेसमेंट स्थित लाइब्रेरी में मौजूद छात्र वहां अचानक आए पानी के दौरान फंस गए। हादसे में तीन छात्रों की मौत हो गई थी।

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(Udaipur Kiran) पाश

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