प्रयागराज, 27 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गोमतीनगर लखनऊ के सचिव से एक हफ्ते में संक्षिप्त हलफनामा मांगा है और 2019 की 655 फारेस्ट गार्ड व वाइल्ड लाइफ गार्ड भर्ती की याचीगण की मूल ओएमआर सीट सील बंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने रामाशंकर व एक अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचीगण का कहना है कि वे ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं। पद के लिए योग्य है। 21 अगस्त 22 को लिखित परीक्षा में तीन ओएमआर सीट दी गई। एक याची की, एक ट्रेज़री कार्यालय व एक आयोग की थी। दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। किंतु याची का चयन नहीं किया गया। याची ने आयोग को 2 सितम्बर 24 को प्रत्यावेदन भी दिया किंतु कोई जानकारी नहीं दी गई। याची का कहना है कि उसने चयनित होने के अंक प्राप्त किए हैं। इसलिए ओएमआर सीट मंगाई जाय। याचिका की अगली सुनवाई 30 सितम्बर को होगी।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे