नैनीताल, 01 जनवरी (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के संविदा कर्मचारियों की पारिश्रमिक में वृद्धि के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद एम्स प्राधिकरण को छह सप्ताह के भीतर मामले में निर्णय देने का निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार एम्स के संविदा कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एम्स की स्थाई वित्त समिति ने संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का निर्णय लिया है।
एम्स, ऋषिकेश के कार्यकारी निदेशक ने समिति की सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया है। पहली जनवरी 2024 को एम्स के कार्यकारी निदेशक को प्रत्यावेदन दिया गया था। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका का निस्तारित करते हुए एम्स के कार्यकारी निदेशक को छह सप्ताह की अवधि के भीतर सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए।
(Udaipur Kiran) / लता