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कोर्ट के पूर्व के आदेशों के पालन की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 25 मार्च (Udaipur Kiran) । नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की कांडा तहसील के कई गांवों सहित पूरे बागेश्वर जिले में हुए अवैध खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर पंजीकृत की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद

राज्य सरकार से खदानों में हाईकोर्ट की रोक के बाद बचे हुए खनन सामग्री की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने खनन अधिकारी से खदानों की विस्तृत जांच करने व पुलिस अधीक्षक से कोर्ट के पूर्व के आदेशों के पालन की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की ति​थि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पूर्व में कांडा तहसील के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा था कि अवैध खड़िया खनन से उनकी खेतीबाड़ी, घर, पानी की लाइनें चोपट हो चुकी है। जो धन से सम्पन्न थे उन्होंने अपना आशियाना हल्द्वानी व अन्य जगह पर बना लिया है। अब गावों में निर्धन लोग ही बचे हुए है। उनके जो आय के साधन थे उन पर अब खड़िया खनन के लोगों की नजर टिकी हुई है। इस सम्बंध में कई बार उच्च अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिए लेकिन उनकी समस्या का कुछ हल नही निकला। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उनकी इस समस्या का समाधान किया जाए।

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(Udaipur Kiran) / लता

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