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निर्माण कार्य सहित अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता में हुई गड़बड़ी मामले में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 27 मार्च (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने पिरानकलियर दरगाह हरिद्वार में यात्री विश्राम गृह के निर्माण कार्य सहित एवं अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता में हुई गड़बड़ी के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की ति​थि नियत की है।

हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश के क्रम में सचिव अल्प संख्यक आयोग कोर्ट में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से मामले की रिपोर्ट पेश करने के लिए अतरिक्त समय दिए जाने की प्रार्थना की। जिस पर कोर्ट ने पूर्व के आदेश में दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए उनसे तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने वर्ष 2017 में इस मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था लेकिन अभी तक रिपोर्ट पेश नही की गई।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी मोहम्मद अली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वक्फ बोर्ड ने पिरान कलियर में यात्री विश्राम गृह सहित अन्य सुविधाओं को बनाने के लिए 2 करोड़ रुपये यूपी पेयजल निगम को दिए थे, लेकिन निर्माण कार्य शर्तो के मुताबिक नही हुआ। निर्माण कार्यो में घोर लापरवाही करने के साथ साथ जारी बजट का दुरुपयोग किया गया, इसलिए इस मामले की जांच कराई जाए। वर्ष 2017 में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे लेकिन आज की तिथि तक न मामले की जांच हुई और न ही कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई, जबकि दरगाह के सभी प्रशासनिक कार्य जिला अधिकारी के तत्वावधान में होते हैं। वक्फ बोर्ड नाम मात्र का है। दरगाह में देश के ही नही विदेश से लोग आते हैं लेकिन वहां सुविधाओं की कमी है।

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(Udaipur Kiran) / लता

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