-सरकार का इन वाहनों से रोड टैक्स लेने से छूट
प्रयागराज, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद निवासी महिला को उसकी हाइब्रिड कार के लिए लिया गया रोड टैक्स वापस करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने गाजियाबाद की मेघा भार्गव की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची ने अप्रैल 2023 में हाइब्रिड कार खरीदी। उसका पंजीकरण शुल्क लिया गया था। याची ने प्रदेश सरकार से कई बार पंजीकरण शुल्क वापस करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो यह याचिका दाखिल की गई। याची का कहना था कि हाइब्रिड कारें पहले से ही वर्ष 2022 की अधिसूचना में इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में शामिल थीं और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र थीं। जिसमें पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट भी शामिल थी।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने 28 जून 2024 को हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों, स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, सीरीज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन और सिरीज पैरेलल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन के लिए सड़क कर से छूट देने का निर्णय लिया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याची द्वारा रोड टैक्स के रूप में भुगतान की गई राशि छूट के अधीन थी। ऐसे में प्राधिकरण को याची द्वारा भुगतान की गई राशि छह सप्ताह के भीतर वापस करने का निर्देश दिया जाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याची को उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने पार्थ अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य मामले में आदेश के अनुसार याचिका निस्तारित कर दी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे