प्रयागराज, 27 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता शहरी विद्युत वितरण खण्ड मुरादाबाद को निर्देश दिया है कि याची से तय प्रतिभूति राशि जमा कराकर रामलीला के लिए 50 किलोवाट का अस्थाई कनेक्शन जारी करें।
यह कनेक्शन 27 सितम्बर से 15 अक्टूबर 24 तक दिया जायेगा और याची बिजली बिल का भुगतान करेगा। कोर्ट ने कहा कि जो भी जमा किया जायेगा, वह याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।
कोर्ट ने राज्य सरकार व बिजली विभाग से छह हफ्ते में जवाब मांगा है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 10 दिसम्बर नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने श्रीरामलीला प्रबंध समिति मुरादाबाद की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका में नगर आयुक्त नगर निगम मुरादाबाद को अस्थाई विद्युत कनेक्शन देने का समादेश जारी करने की मांग की गई है। कहा गया कि रामलीला पिछले 112 सालों से चल रही है। पिछले वर्ष नगर आयुक्त को अस्थाई बिजली कनेक्शन के लिए 1,86,000 रुपये जमा किए गए थे। कोर्ट ने कहा दस्तावेजों से साफ नहीं कि रामलीला के लिए भुगतान कौन कर रहा है। इस पर कोर्ट ने याची के प्रतिभूति व बिल का भुगतान करने पर अस्थाई विद्युत कनेक्शन देने का निर्देश दिया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे