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एसएसपी हरिद्वार को दिए प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 25 अप्रैल (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने अलग-अलग समुदाय से ताल्लुक रखने वाले प्रेमी जोड़े की सुरक्षा दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद ने एसएसपी हरिद्वार को प्रेमी जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार एक अंतरधार्मिक प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह कई वर्षों से हरिद्वार में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दोनों एक साथ एक कंपनी में नौकरी करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने आपसी सहमति से विवाह कर लिया। जब इसकी जानकारी लड़की के परिजनों को मिली, तो वे उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में जब जोड़े की ओर से संबंधित एसएचओ एवं एसएसपी हरिद्वार से सुरक्षा देने को आवेदन किया तो उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। सुनवाई के दौरान प्रेमी जोड़ा कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। कोर्ट ने उनसे पूछा कि उन्होंने शादी करने के बाद यूसीसी नियमावली के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं। इस पर प्रेमी जोड़े ने कहा कि उन्होंने अभी तक इसके लिए कोई आवेदन इसलिए नहीं किया क्योकि आवेदन करने पर उनके परिजनों को नोटिस रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से भेजा जाएगा, जिससे उन्हें पता लग जाएगा कि वे कहां पर निवास कर रहे हैं। इससे उनको जान माल का खतरा हो सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि संबंधित एसएचओ उनको जल्द सुरक्षा दें। कोर्ट ने मामले में विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब दा​खिल करने के निर्देश दिए।

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(Udaipur Kiran) / लता

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