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अवैध रुप से निरुद्ध युवती को पेश करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज, 04 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कॉरपस (बंधक) को 28 अक्टूबर को पुलिस के माध्यम से अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने इसके साथ ही आरोपी इकबाल को नोटिस भी जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कॉरपस को प्रतिपक्षी इकबाल ने अवैध रूप से निरुद्ध कर रखा है। यह आदेश न्यायमूर्ति नंदप्रभा शुक्ला ने दिया है।

न्यायालय ने इसके पूर्व सरकारी वकील से इस मामले में जानकारी मांगी थी। जिसमें कहा गया कि कॉरपस की धारा 161 व 164 का बयान लिया जा चुका है। जिसके आधार पर पीड़िता बालिग है। इसके बाद न्यायालय ने प्रतिपक्षी इकबाल को नोटिस जारी करते हुए थानाध्यक्ष सेक्टर 63 गौतमबुध नगर को पीड़िता को अदालत में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को पेश करने का निर्देश दिया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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