
नैनीताल, 7 अप्रैल (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी जनपद के डुंडा विकासखंड स्थित ग्राम हिटाणु में संचालित मां हांडा देवी हॉटमिक्स प्लांट और उमा स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि तीन सप्ताह बाद निर्धारित की है। अदालत ने याचिकाकर्ता को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। गंगा घाटी विकास समिति हिटाणु की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि ग्राम हिटाणु में नियमों को ताक पर रखकर हॉटमिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर का संचालन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण, जल स्रोतों और कृषि भूमि को नुकसान हो रहा है।याचिका में आराेप लगाया गया है कि हॉटमिक्स प्लांट व स्टोन क्रशर के दिनरात चलने के कारण नवजात शिशुओं की श्रवण क्षमता पर असर पड़ रहा है। यही नहीं ग्रामवासी ठीक तरह से सो तक नहीं पा रहे हैं। भरे ट्रकों से माल भेजने के लिए वन विभाग की कच्ची सड़क का इस्तेमाल किया जा रहा है। विभाग से इसकी अनुमति तक नहीं ली गई। जब इसकी शिकायत प्रशासन से की गई तो इसका विरोध करने वाले लोगों के ऊपर तीन तीन मुकदमें दर्ज करा दिए गए। इस डर से ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से इस पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई।
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(Udaipur Kiran) / लता
