
नैनीताल, 19 मार्च (Udaipur Kiran) । नैनीताल हाईकोर्ट ने रुड़की के एक मंदिर की भूमि पर मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण से संबंधित याचिका पर सुनवाई के बाद रुड़की के उपजिलाधिकारी और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को एक सप्ताह के भीतर व्यापक योजना पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता मंदिर सचिव ओमप्रकाश शरीर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि मल्टीलेवल कार पार्किंग बनाने के लिए मंदिर के एक हिस्से को तोड़ा जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार की ओर से कहा गया कि मंदिर सचिव पहले ही एकलपीठ के समक्ष याचिका दायर कर चुके हैं और उस एकलपीठ के समक्ष लिखित निर्देश रखे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि मुख्य मंदिर को नहीं छेड़ा जाएगा और मंदिर के उत्तरी तरफ बरामदे का केवल एक हिस्सा हटाया जाएगा। कोर्ट ने एसडीएम और एचआरडीए को एक व्यापक योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिए हैं जिसमें मंदिर के लिए प्रावधान किया गया हो और मंदिर में भक्तों के प्रवेश और निकास को अवरुद्ध न किया गया हो।
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(Udaipur Kiran) / लता
