
नैनीताल, 03 अप्रैल (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने चंपावत के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक टैक्सियों के संचालन के मार्ग में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और इनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखें। कोर्ट ने यह रिकॉर्डिंग 09 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। कर निरीक्षण करें कि स्थानीय टैक्सी चालकों को पूरे मार्ग में टैक्सी ले जाने पर कोई प्रतिबंध है या नहीं।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और जस्टिस आलोक मेहरा की बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूर्व में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में हाईकोर्ट में टैक्सी एसोसिएशन पूर्णागिरी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान जिला पंचायत चंपावत व पूर्णागिरी मेलाधिकारी की ओर से बताया गया था कि ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक टैक्सियों के संचालन पर कोई रोक नहीं है। जिला पंचायत चंपावत के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने टैक्सी एसोसिएशन की याचिका निस्तारित कर दी थी ।
मामले के अनुसार टैक्सी एसोसिएशन पूर्णागिरी की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि जिला पंचायत चम्पावत ने पूर्णागिरी यात्रा के दौरान ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक करीब 6 किमी दूरी तक शटल सेवा संचालन हेतु टेंडर आमंत्रित कर टैक्सी संचालन पर रोक लगाई है। याचिका में कहा गया था कि यह सड़क लोक निर्माण विभाग की है । जिसमें टैक्सियों के संचालन को जिला पंचायत नहीं रोक सकती है। इस मामले में जिला पंचायत व मेलाधिकारी की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि जिला पंचायत ने टैक्सियों के संचालन में रोक के सम्बंध में कोई आदेश नहीं दिया है। जिला पंचायत ने केवल ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक शटल सेवा शुरू करने का टेंडर किया है। इसमें किसी भी वाहन को रोके जाने का उल्लेख नहीं है।
गुरुवार को टैक्सी एसोसिएशन पूर्णागिरी ने कोर्ट में कहा कि मेलाधिकारी की ओर से मार्ग में बैरियर लगा दिया गया है और पुलिस की सांठगांठ से स्थानीय टैक्सियों को जाने से रोका जा रहा है तथा यात्रियों की शटल सेवा से जाने पर मजबूर किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक टैक्सियों के संचालन के मार्ग में सीसीटीवी कैमरे लगा कर रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्रस्तुत करें।
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(Udaipur Kiran) / लता
