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सारांश वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले कर्मचारी को विस्तृत आदेश देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

-सचिव बेसिक शिक्षा को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश

प्रयागराज, 23 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आदेश का सारांश वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले विस्तृत आदेश सम्बंधित कर्मचारी को उपलब्ध कराएं।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली ने आदेश की कॉपी याची को नहीं दी और आदेश का सारांश वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। मूल आदेश के सारांश बगैर आदेश के खिलाफ याचिका करने को विवश करने पर कोर्ट ने बीएसए पर दो हजार रुपये हर्जाना लगाया है और मूल आदेश की कॉपी के साथ हर्जाने की रकम याची को देने का भी निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने हेमलता सागर की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारी वेबसाइट पर विस्तृत आदेश की बजाय सारांश अपलोड कर रहे हैं। विस्तृत आदेश कर्मचारी को नहीं भेजा जा रहा है। यदि सारांश आदेश रद्द भी कर दिया जाए तो विस्तृत आदेश रद्द नहीं होगा। इस पर बीएसए के वकील ने 72 घंटे में विस्तृत आदेश याची को उपलब्ध कराने की बात कही। कोर्ट ने याची को आदेश को चुनौती देने की छूट दी है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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