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ट्रक दुर्घटना में अपंग हुई ढाई साल की बच्ची को 23 लाख 69 हजार मुआवजा देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज, 09 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार व ट्रक के भिड़ंत में 75 प्रतिशत अपंग हो चुकी ढाई साल की बच्ची को बतौर मुआवजा 23 लाख 69 हजार 971 रुपये ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी को देने का निर्देश दिया है। जिस ट्रक से एक्सिडेंट हुआ, उसका इन्श्योरेन्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी ने किया था।

यह आदेश जस्टिस वी सी दीक्षित ने बुलंदशहर की बच्ची कुमारी चीनू की तरफ से बतौर गार्जियन उसकी मां द्वारा दाखिल अपील पर दिया है। एक्सिडेंट की घटना 22 अगस्त 2005 की है। जब अपने माता-पिता के साथ मारुति कार से आगरा से बुलंदशहर के रास्ते में कार की ट्रक से आमने-सामने भिड़ंत हो गई थी। इस दुर्घटना में बच्ची 75 प्रतिशत अपंग हो गई। बुलंदशहर में क्लेम दाखिल किया गया था, परन्तु कोर्ट ने दोनों गाड़ियों की गलती मानते हुए बच्ची को 2 लाख 17 हजार 715 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए बच्ची की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी।

अधिवक्ता एस डी ओझा का कहना था कि क्लेम ट्रिब्यूनल ने दोनों वाहन चालकों को योगदाई उपेक्षा (कन्ट्रिब्यूटरी नेग्लिजेन्श) का दोषी ठहराते हुए मुआवजे के निर्धारण में गल्ती की है। कहा गया कि इस घटना में योगदाई उपेक्षा नहीं थी, बल्कि गल्ती ट्रक ड्राइवर की थी। हाईकोर्ट ने अपील में बच्ची की दुर्घटना में 75 प्रतिशत अपंगता, उसके साथ रहने वाले सहयोगी का चार्ज, भविष्य की इनकम, विवाह ख़र्च आदि पर विचार कर मुआवजा राशि बढा दी है तथा ओरिएंटल इन्श्योरेन्स कम्पनी को बच्ची को 23 लाख 69 हजार 971 रुपये देने का निर्देश दिया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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