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मजार को अन्यत्र स्थानांतरित करने के मामले में प्रत्यावेदन देने के निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 9 जून (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने चमोली जनपद के कर्णप्रयाग बाजार के बीच स्थित मजार को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में नया प्रत्यावेदन स्थानीय प्रशासन को दें, जिस पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार, कर्णप्रयाग निवासी प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि कर्णप्रयाग बाजार के बीचों-बीच एक मजार स्थापित की गई है, जो निर्धारित भूमि से अधिक क्षेत्रफल पर बना है।याचिकाकर्ता का कहना था कि मजार के आसपास स्कूल, बैंक, अस्पताल और कई सरकारी कार्यालय स्थित हैं, जिससे छात्रों और आमजनमानस में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। याचिकाकर्ता का कहना था कि इससे पूर्व उन्होंने स्थानीय प्रशासन को इस विषय में प्रत्यावेदन सौंपा था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि मजार को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, जिससे स्कूल, अस्पताल और बाजार क्षेत्र की सामान्य गतिविधियों में कोई बाधा उत्पन्न न हो। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुनने के बाद याचिका निस्तारित कर दी और सुझाव दिया कि वे पुनः स्थानीय प्रशासन को प्रत्यावेदन दें, जिस पर प्रशासन नियमानुसार विचार करेगा।

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(Udaipur Kiran) / लता

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