
-शिक्षक को एक मई 2025 को कॉलेज प्रबंध समिति से ज्वाइनिंग व वेतन भुगतान सुनिश्चित कराये-रिपोर्ट के साथ निरीक्षक अगली सुनवाई तिथि पर तलब
प्रयागराज, 29 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक विनय कुमार सिंह की सेवा बहाली के साथ कॉलेज प्रबंध समिति को ज्वाइन कराने का आदेश दिया है। कहा है कि प्रबंध समिति याची को ज्वाइन नहीं कराती तो जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी एक मई 2025 को स्वयं कालेज जाकर शिक्षक की ज्वाइनिंग सुनिश्चित कराये।
यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने राज्य कुमार सिंह की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि प्रबंधन समिति शिक्षक को नियुक्ति से रोकती है, तो शिक्षा विभाग उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने निरीक्षक को जुलाई के प्रथम सप्ताह में नियत तिथि पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का भी निर्देश दिया है।
मामला यह है कि कोर्ट ने 12 अप्रैल 2024 को आदेश दिया था कि याची सहायक अध्यापक विनय कुमार सिंह को सेवा में बहाल कर उनका वेतन दिया जाए। हालांकि, डीआईओएस के 22 अप्रैल 2025 को वेतन भुगतान का आदेश पारित करने के बावजूद, स्कूल प्रबंध समिति ने शिक्षक को ज्वाइन करने नहीं दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षक का वेतन किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता और प्रबंध समिति के अड़ियल रवैये के विरुद्ध उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेज (शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान) अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
