HEADLINES

बागपत में 27 को अम्बेडकर शोभायात्रा की अनुमति पर निर्णय लेने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

प्रयागराज, 24 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत जिले के कस्बा बड़ौत में डॉ.भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर 27 अप्रैल को शोभा यात्रा की अनुमति अर्जी पर निर्णय लेकर 26 अप्रैल तक याची को सूचित करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने जयंती आयोजित करने के लिए याचिकाकर्ता हरबीर सिंह के आवेदन पर त्वरित निर्णय सुनाने का निर्देश प्रशासन को दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा तथा न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने हरवीर सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

हरबीर सिंह ने 20 मार्च, 2025 को एसडीएम के समक्ष आवेदन दिया था, जिसमें 27 अप्रैल को डॉ.अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, लगभग एक महीने तक आवेदन पर कोई आदेश नहीं होने के बाद याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याची का कहना है कि उसने इससे पहले 12-13 फरवरी, 2025 को संत रविदास जयंती के अवसर पर बड़ौत स्थित रविदास मंदिर पट्टी मेहर में शोभा यात्रा का सफल आयोजन किया था। इस पृष्ठभूमि में उन्हें नई शोभा यात्रा के लिए अनुमति देने में प्रशासन की ढिलाई मनमाना है।

—————

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

Most Popular

To Top