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दो साल बाद रिटायरमेंट, पसंदीदा जिले स्थानांतरण पर विचार का निर्देश

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

प्रयागराज, 11 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जलकल विभाग आगरा से सहारनपुर स्थानांतरित अधिशासी अभियंता विजय बहादुर सिंह की गृह जनपद के अलावा नजदीकी जिले में तैनाती के बारे में विचार कर आदेश करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति डॉ वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने विजय बहादुर सिंह की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना है कि 11 जून 2024 के शासनादेश के अनुसार यदि सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट दो साल बचा हो तो पसंदीदा जिले में तैनाती करने की व्यवस्था की गई है। याची प्रयागराज में तैनाती चाहता है। सुप्रीम कोर्ट निर्णय के हवाले से कहा, शासनादेश इसे जारी करने वाले प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होंगे लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है।

याचिका में आगरा से सहारनपुर स्थानांतरण को चुनौती दी गई थी। कोर्ट से राहत न मिलने पर एकल पीठ के आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई। कहा गया कि अब वह स्थानांतरण का विरोध नहीं, बल्कि शासनादेश के पालन कराने की मांग कर रहा है। याची वर्ष 2026 में रिटायर होगा इसलिए शासनादेश के अनुसार उसे पसंदीदा जिले में स्थानांतरित किया जाए। कोर्ट ने याची को नई अर्जी देने और सम्बंधित प्राधिकारी को उस पर आदेश करने का निर्देश दिया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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