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जसपुर के 19 गांवों को काशीपुर तहसील में मिलाए जाने के मामले में ​स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 17 मार्च (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के तहसील जसपुर के 19 गांवों को काशीपुर तहसील में मिलाए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने को कहा है कि इनको शामिल करते समय नियमों का पालन किया गया है या नहीं। कोर्ट ने मामले की अगल सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की ति​थि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार जसपुर तहसील निवासी सद्दाम हुसैन एवं अन्य ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में एक अधिसूचना जारी कर जसपुर तहसील के 19 गांवों को काशीपुर तहसील में शामिल कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन कृषि कार्य में जुड़े किसानों को तहसील काशीपुर में जाना पड़ रहा है। यही नहीं उन्हें इस कार्य के लिए जसपुर तहसील से काशीपुर जाने में 60 से 70 किलोमीटर अतरिक्त बस का किराया भी देना पड़ रहा है जबकि इनकी नजदीकी तहसील 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। लिहाजा उनके कार्य भी वही हो। सरकार ने इसके लिए निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। ग्रामीणों की सहमति भी नहीं ली गई। सरकार की ओर से कहा गया कि जिला प्रशासन ने इस मामले में विस्तृत जांच कर रिपोर्ट दी है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि किस नियमावली के तहत यह कदम उठाया गया है और क्या इसमें प्रावधानों का पालन किया गया है।

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(Udaipur Kiran) / लता

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