HEADLINES

पासपोर्ट नवीनीकरण पर निर्णय लेने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज, 19 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला जालौन के निवासी सैय्यद गयासुद्दीन के पासपोर्ट के नवीनीकरण पर पासपोर्ट अधिकारी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

याची के विरूद्ध थाना कोतवाली कालपी में एफआईआर दर्ज है। इस कारण पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। पासपोर्ट की अवधि 26 जून 2023 को समाप्त हो चुकी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ तथा न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने याची गयासुद्दीन के अधिवक्ता चन्द्र कान्त त्रिपाठी को सुनकर दिया है। भारत सरकार के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने पवन कुमार राजभर बनाम भारत संघ केस का हवाला देकर कहा कि आपराधिक प्रक्रिया विचाराधीन होने पर पासपोर्ट के नवीनीकरण को रोका नहीं जा सकता है और याचिका को निस्तारित कर दिया।

—————

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

Most Popular

To Top