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मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी की सजा निलम्बित, जमानत पर रिहाई का निर्देश

प्रयागराज के इलाहबाद हाईकोर्ट का छाया

प्रयागराज, 23 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए ऋतु रानी और मनोज कुमार की सजा निलम्बित रखने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज बजाज ने सजा के खिलाफ आपराधिक अपील पर दिया है। मनोज कुमार और ऋतु रानी को एनडीपीएस एक्ट के तहत शाहजहांपुर की अदालत ने चार साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसे अपील में चुनौती दी गई है।

इनका कहना था कि बरामद प्रतिबंधित मादक पदार्थ गैर-वाणिज्यिक मात्रा में था और मनोज कुमार की पत्नी के पास मेडिकल स्टोर चलाने का वैध लाइसेंस है।

कोर्ट ने कहा अपील को अंतिम सुनवाई के लिए तैयार होने में अभी समय लगेगा, आरोपी चार महीने सजा काट चुका है और यदि सजा को निलम्बित नहीं किया गया तो अपील निष्फल हो सकती है। कोर्ट ने सजा को निलम्बित कर दिया और जमानत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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