
नई दिल्ली, 14 फरवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अंतिम सुनवाई 21 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में करने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के आग्रह पर उन्हें भरोसा दिया कि इस मामले को सुनवाई में प्राथमिकता देगा।
एडसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) और भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।
पहले की सुनवाई में एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि केंद्रीय सूचना आयोग ने 2013 में आदेश देते हुए कहा था कि राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे मे लाना चाहिए। इसके बाद एक और भी आदेश दिया था। इसके बाद भी आज तक इसको लागू नहीं किया गया।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के आधार पर विधायिका को इसे लागू करने के लिए याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है।
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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार
