
प्रयागराज, 08 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीरनगर अमित कुमार सिंह को आदेश का अनुपालन करने या 23 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने विनोद कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याची सहायक अध्यापक को अपराध की सजा मिली। जिसके आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। आपराधिक केस में सजा आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बावजूद याची को बहाल नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दायर की गई है।
बीएसए के अधिवक्ता ने कहा कि अवमानना की नोटिस दो दिन पहले मिली है। इसलिए आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाय। जिस पर कोर्ट ने अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
