
कठुआ 19 अप्रैल (Udaipur Kiran) । नए आपराधिक कानून बीएनएस के तहत एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पुलिस स्टेशन बिलावर में कठुआ पुलिस ने चार व्यक्तियों शिवा पुत्र धर्म पॉल निवासी फिल्लौर जालंधर मौजूदा पता बिलावर उम्र-30 वर्ष, राजू पुत्र नानकू निवासी फिल्लौर मौजूदा पता बिलावर, मंजू पुत्र माही दास निवासी जगराओं मौजूदा पता बिलावर उम्र-49 वर्ष और राकेश पुत्र बंसी लाल निवासी वार्ड नंबर 06 बिलावर उम्र-35 वर्ष को सार्वजनिक नशा और अव्यवस्थित आचरण के लिए दोषी ठहराया है।
जेएमआईसी बिलावर की माननीय अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया, जो सुधारात्मक न्याय की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह घटना बिलावर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र की है, जहाँ आरोपी व्यक्ति नशे में धुत पाए गए और सार्वजनिक रूप से उपद्रव मचा रहे थे। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी मेडिकल जांच की गई और उन्हें संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। पारंपरिक कारावास की सजा देने के बजाय, न्यायालय ने सुधारात्मक उपाय के रूप में सामुदायिक सेवा का विकल्प चुना। उपरोक्त सभी चार दोषियों को आज से तीन घंटे के लिए न्यायालय परिसर बिलावर में और 20-04-2025 को एक दिन के लिए एसडीएच बिलावर में तीन घंटे के लिए सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया गया है। नए आपराधिक कानूनों के तहत यह प्रावधान छोटे अपराधों के लिए पुनर्वास और सामुदायिक सहभागिता पर जोर देता है, सजा के बजाय सुधार को बढ़ावा देता है। कठुआ पुलिस द्वारा किया गया प्रयास सार्वजनिक दुष्कर्मों को संबोधित करने में अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण की ओर बदलाव को दर्शाता है, जो भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है।
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(Udaipur Kiran) / सचिन खजूरिया
