रांची, 5 सितंबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में गढ़वा जिला क्रिकेट संघ (जीडीसीए ) और उसके सचिव पंकज चौधरी की दावेदारी को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने राज्य के निबंधन महानिरीक्षक को चार सप्ताह के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट ने गुरुवार को वाद संख्या W.P(C)/7147/2023 पंकज चौधरी बनाम झारखंड सरकार व अन्य के मामले में फैसला सुनाया। यदि तय समय पर निबंधक महानिरीक्षक ने इस मामले पर फैसला नहीं लिया, तो याचिकाकर्ता न्यायालय में अपील करने को स्वतंत्र हैं।
चार दिसंबर 2021 को झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के तत्कालीन सचिव व वर्तमान अध्यक्ष संजय सहाय ने दो लाइन का पत्र लिखकर निर्वाचित सचिव पंकज चौधरी को कार्य करने से मना कर दिया था। उसके बाद राघवेन्द्र प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति को सचिव मनोनीत कर दिया गया, जो न तो गढ़वा जिला क्रिकेट संघ के सदस्य हैं और न ही पूर्व कमेटी के निर्वाचित पदाधिकारी।
मनोनीत सचिव राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने पूरी गढ़वा जिला क्रिकेट संघ की निर्वाचित कमेटी के अन्य पदाधिकारियों को हटाकर उनकी जगह अपने पसंदीदा लोगों को पदाधिकारी मनोनीत कर दिया। जिला क्रिकेट संघ का पुराना बैंक अकाउंट एड्रेस बदलकर अपने घर का पता बैंक में दर्ज कर दिया। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के तत्कालीन पदाधिकारी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में गढ़वा जिला क्रिकेट संघ के सचिव के रूप में राघवेन्द्र प्रताप सिंह का नाम प्रिंट कर दिया और जिला संघ की सब्सिडी उसी बैंक अकाउंट में भेजी जा रही है, जिसका संचालन राघवेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य द्वारा किया जा रहा है।
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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना