
प्रयागराज, 04 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में इलाज की समुचित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य उप्र लखनऊ को निर्देश दिया कि वह 10 अप्रैल को राज्य के मेडिकल कॉलेजों का ब्योरा दाखिल करें। साथ ही उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की भी जानकारी दें। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने डॉ. अरविंद गुप्ता की याचिका पर दिया है।
इससे पहले हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों के प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों और उन पर की गई कार्रवाई की सूची मांगी थी। तीन अप्रैल को बताया गया कि प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने 28 मार्च को एक हलफनामा दिया है।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस पर न्यायालय ने पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों का पूरा विवरण और उनके बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी देने के लिए प्रमुख सचिव को निर्देश दिया।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
