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मानहानि से जुड़ी जानकारी आतिशी और संजय सिंह के साथ साझा करें संदीप दक्षितः राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 03 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और सांसद संजय सिंह को उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के दस्तावेज उपलब्ध कराएं। चीफ एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने संदीप दीक्षित को निर्देश दिया कि वे एक पेन ड्राईव में मानहानि के आरोपों से संबंधित दस्तावेज आतिशी और संजय सिंह उपलब्ध कराएं। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।

संदीप दीक्षित की ओर से 27 जनवरी को कहा गया था कि अगर संजय सिंह और आतिशी उनके ऊपर लगाए आरोप वापस लेते हैं तो वह उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का मुकदमा नहीं चलाने के बारे में सोच सकते हैं। कोर्ट ने 16 जनवरी को संदीप दीक्षित की याचिका पर आतिशी मार्लेना और संजय सिंह को नोटिस जारी किया था। संदीप दीक्षित ने अपनी याचिका में कहा है कि आतिशी मार्लेना और संजय सिंह ने 26 दिसंबर 2024 को एक प्रेस कांफ्रेंस किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से करोड़ों रुपये लिए हैं। इस प्रेस कांफ्रेंस में आरोप लगाया गया है कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रचने में शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि आतिशी मार्लेना और संजय सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में जो कुछ भी कहा वो झूठ और बेबुनियाद है।

याचिका में कहा गया है कि आतिशी और संजय सिंह के बयानों के जरिये संदीप दीक्षित की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। बता दें कि संदीप दीक्षित हालिया दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार थे। इसी सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उम्मीदवार थे। इस सीट से प्रवेश वर्मा ने जीत दर्ज की थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / आकाश कुमार राय

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