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उद्योगपति दीनानाथ झुनझुनवाला को न्यायालय ने दो करोड़ 97 लाख 58 हजार का लगाया जुर्माना

—बिजली चोरी के पुराने मामले में 17 साल बाद दोषी करार

वाराणसी, 26 मार्च (Udaipur Kiran) । बिजली चोरी के पुराने मामले में नगर के चर्चित वयोवृद्ध उद्योगपति दीनानाथ झुनझुनवाला को न्यायालय ने दो करोड़ 97 लाख 58 हजार 827 रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) संध्या श्रीवास्तव ने 94 वर्षीय उद्यमी दीनानाथ झुनझुनवाला को 17 साल बाद दोषी करार दिया। अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो झुनझुनवाला को दो साल की सजा भुगतनी होगी। इसी मामले में एक अन्य आरोपी आशुतोष झुनझुनवाला को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

यह मामला 11 जून 2007 का है, जब बिजली विभाग ने सारनाथ स्थित झुनझुनवाला ऑयल मिल में बड़ी बिजली चोरी का पर्दाफाश किया था। तब के नगरीय विद्युत वितरण खंड (षष्टम्) के तत्कालीन एक्सईएन संकटहरण सिंह ने इस मामले में सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, झुनझुनवाला ऑयल मिल के कनेक्शन संख्या 69554 की जांच में पाया गया कि स्वीकृत भार 200 केवीए के ट्रांसफार्मर पर क्षमता का प्लेट नहीं था, और वह ट्रांसफार्मर 400 केवीए का दिखाई दे रहा था। इसके अलावा, मौके पर 11 केवी का केबल मिला जो स्वीकृत भार से कहीं अधिक था। 11 केवी एचटी मीटरिंग का स्वतंत्र प्रवेशद्वार भी एलटी स्विच गियर रूम के साथ था, जो नियमानुसार गलत पाया गया। इसके अलावा, एलटी स्विच गियर रूम से तीन अतिरिक्त केबल जुड़े हुए थे, और स्विच गियर से दो नट सहित बोल्ट एवं एक बिना नट का बोल्ट प्राप्त हुआ, जिसे सील करके सुपुर्द किया गया।

कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद दीनानाथ झुनझुनवाला को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। उनके द्वारा दी गई जमानत अर्जी में कहा गया कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। अपीलीय अवधि तक जुर्माने को स्थगित करने की मांग की गई और व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहाई की गुहार लगाई गई। कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार कर उन्हें एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बॉन्ड पर रिहा कर दिया और अपीलीय अवधि तक 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो जमानतें दाखिल करने के लिए 27 मार्च तक की मोहलत दी है।

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(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी

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