Haryana

औद्योगिक फर्मों को सात दिन में मिलेगी नाम बदलने की स्वीकृति

चंडीगढ़, 06 मार्च (Udaipur Kiran) । हरियाणा में औद्योगिक फर्मों को अब सात दिन में नाम बदलने की मंजूरी मिल जाएगी। फर्म के विघटन की फाइल भी जिला रजिस्ट्रार को सात दिन में निपटानी होगी। बायलर लगाने के लिए 22 दिन के अंदर पंजीकरण कर दिया जाएगा, जबकि नवीनीकरण 15 दिन में हो जाएगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की 42 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल करते हुए सेवाओं की समय सीमा निर्धारित कर दी है। बायलर के रूपांतरण और मरम्मत के लिए मुख्य निरीक्षक को 10 दिन में अनुमोदन करना होगा। भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत फर्म तथा सोसायटी के जिला रजिस्ट्रार को सात दिन में फर्म के पंजीकरण की अनुमति देनी होगी, जबकि भागीदारों में परिवर्तन या फिर पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन को लेकर तीन दिन में अनुमोदन करना होगा।

हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लगेंगे। कार्यालय का परिवर्तन सात दिन में किया जा सकेगा। बायलर निर्माता इकाई या बायलर मरम्मतकर्ता का प्रमाणपत्र 15 दिन में मिल जाएगा। बायलर मरम्मतकर्ता के प्रमाणपत्र के नवीनीकरण में सात दिन और बायलर वेल्डर प्रमाणपत्र बनवाने या प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए अधिकतम समय सीमा 10 दिन रखी गई है। 44 दिन के अंदर बिजली शुल्क तथा ओपन एक्सेस प्रभार में छूट दी जाएगी। उद्योगों और कारोबारियों की शिकायतों का समाधान सात दिन में किया जाएगा।

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(Udaipur Kiran) शर्मा

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