इन्दौर, 12 नवंबर (Udaipur Kiran) । आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम/जनसामान्य के स्वास्थ्य हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को इन्दौर नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में चिन्हित दवाइयों का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही करने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेश के अनुसार समस्त नाईट्राजेपाम टेबलेट्स (समस्त नाईट्रावेट टेबलेट्स),समस्त क्लोनेजेपाम टेबलेट्स,समस्त डायजेपाम टेबलेट्स,समस्त ऑक्साजीपाम टेबलेट्स,समस्त इटिजोलाम टेबलेटस,समस्त एल्प्राजोलम टेबलेटस,समस्त कोडीन फास्फेट सिरप/टेबलेटस, क्लोजापाम टेबलेटस (फीजीयम टेबलेट आदि) का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जायेगा। गर्भपात/गर्भसमापन संबंधित औषधियां जैसे Ru486, Mifepristone एवं Misoprostal व उसके ग्रुप श्रेणी की दवाओं (गोली, इंजेक्शन, जेल) का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जायेगा एवं लिखित प्रिस्किप्शन की छायाप्रति संबंधित मेडिकल स्टोर द्वारा रखी जायेगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पदेन उप संचालक,खाद्य एवं औषधि प्रशासन,इन्दौर अपने अधीनस्थ औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों के माध्यम से नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण कर आदेश का प्रभावी परिपालन सुनिश्चित करेंगे। अनियमितता पाई जाने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावी होकर 07 जनवरी,2025 तक तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।
डिब्बे तथा बोतल या अन्य किसी खुले रुप में पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध
इन्दौर नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु पेट्रोल पंप से डिब्बे तथा बोतल या अन्य किसी खुले रुप में पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह द्वारा इस संबंध में मंगलवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किये गये हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी 7 जनवरी,2025 तक लागू रहेगा।
बगैर अनुमति के आयोजन करने पर लगाया गया प्रतिबंध
इंदौर नगर मेट्रोपॉलिटन की सीमा में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर नगरीय सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में मंगलवार को पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार इंदौर नगरीय सीमा में कोई भी धार्मिक संस्था / राजनैतिक संगठन / अन्य समूह जैसे वेतन भोगी, शासकीय कर्मचारी आदि संगठन जब तक किसी आयोजन की विधिवत् सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उस आयोजन को करना प्रतिबंधित किया गया है ।सभी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, विवाह आयोजन, जन्म दिवस आयोजन आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रखरखाव किया जाना भी प्रतिबंधित होगा। ऐसे जनसमूह जो एकत्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर आवागमन प्रभावित कर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करते हैं प्रतिबंधित होंगे। किसी भवन , सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे किसी जन सामान्य को खतरा महसूस हो एवं आपतिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री का संधारण प्रतिबंधित होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उक्त आदेश 7 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा।
(Udaipur Kiran) तोमर