Madhya Pradesh

इंदौरः खेतों में फसल कटाई उपरांत अवशेष (नरवाई) जलाने पर प्रतिबंध

कलेक्टर आशीष सिंह (फाइल फोटो)

– नरवाई जलाने पर होगी कार्रवाई

इंदौर, 12 फरवरी (Udaipur Kiran) । पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए नेशनल ग्रीन टिब्युनल के निर्देशों के क्रम अंतर्गत प्रदेश में फसलों विशेषतः धान एवं गेंहूँ की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों (नरवाई) को खेतों में जलाए जाने को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में जारी निर्देशों के उल्लंघन किये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण विभाग द्वारा नरवाई में आग लगाने के विरूद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि दण्ड का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

इस संबंध में जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को एक आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवश्यक व्यवस्था बनाकर बेहतर पर्यावरण जन स्वास्थ्य एवं जीव जन्तुओं की जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा जारी आदेशानुसार प्राथमिकता से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। बताया गया कि ऐसा कोई व्यक्ति/निकाय/ कृषक जिसके पास दो एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 2500 रुपये प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति/निकाय/कृषक जिसके पास दो से पांच एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में पांच हजार रुपये प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति/निकाय/कृषक जिसके पास पांच एकड़ से अधिक भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 15 हजार रुपये प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा।

उक्त दण्ड वसूलने हेतु संबंधित व्यक्ति/निकाय/कृषक जिनके द्वारा नरवाई जलाकर पर्यावरण को क्षति पहुँचाई गई है, को उप संचालक कृषि सूचना-पत्र जारी करेंगे। उक्त सूचना-पत्र को व्यक्ति/निकाय /कृषक पर व्यक्तिशः तामिल कराने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी की होगी। संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी इसका पर्यवेक्षण करेंगे एवं तामिल किए गए सूचना पत्रों की सूची अनुविभागीय कृषि अधिकारी उप संभाग इन्दौर के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रस्तुत करेंगे।

उक्त कार्य हेतु कृषि विस्तार अधिकारी, संबंधित ग्राम के हल्का पटवारी एवं पंचायत सचिव के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे। आवश्यकता पडने पर संबंधित थाने से पुलिस बल भी साथ में लिया जा सकता है, परन्तु प्रत्येक प्रकरण में पुलिस बल को नहीं ले जाया जाएगा, मात्र अत्यधिक आवश्यक होने पर ही पुलिस को साथ लेकर सूचना-पत्र तामिल कराया जाएगा।

कृषि उप संचालक द्वारा सूचना-पत्र प्राप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति सूचना-पत्र में उल्लेखित पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि चालान के माध्यम से ट्रेजरी में खाता क्रमांक 0070 (अन्य प्रशासनिक सेवाऐं) में जमा कराकर चालान की एक प्रति कृषि विस्तार अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। उक्त चालान की प्रति एकत्रित कर उसकी सूची बनाकर कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी उप संभाग इन्दौर के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रस्तुत करेंगे। आदेश में कहा गया है कि नरवाई जलाने से किसानों को रोकने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है एवं भारत सरकार की संस्था आईसीएआर-क्रीम्स द्वारा देश में नरवाई में आग लगाने की मॉनिटरिंग सैटेलाईट के माध्यम से की जा रही है।

(Udaipur Kiran) तोमर

Most Popular

To Top