Madhya Pradesh

इंदौरः अमानक स्तर के खाद्य सामग्री निर्माण करने पर एक संस्थान का लायसेंस निलंबित

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा कार्यवाही

इन्दौर, 23 जनवरी (Udaipur Kiran) । इंदौर जिले में अपमिश्रित और अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों के विक्रय और निर्माण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही हैं। इसी सिलसिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान तिरूपति बेकर्स एवं कन्फेक्शनर्स का लायसेंस निलंबित कर निर्माण कार्य बंद करवाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी ने गुरुवार को बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा बुधवार को प्रतिष्ठान तिरुपति बेकर्स एवं कन्फेक्शनर्स, ग्राम बड़ियाकिमा नेमावर रोड का निरीक्षण किया गया। उक्त संस्थान द्वारा रॉ मटेरियल एवं विनिर्मित खाद्य पदार्थ का उचित भंडारण नहीं किया जा रहा था। लायसेंस को भी परिसर में प्रदर्शित नहीं पाया गया। तकनीकी व्यक्ति भी मौके पर उपस्थित नहीं था। फूड हेन्डलर्स द्वारा भी हाईजिन कन्डीशन का पालन नहीं किया जा रहा था। साथ ही संस्थान में एक्सपायर्ड सामग्री का उपयोग खाद्य पदार्थ के निर्माण में किया जा रहा था। तिरूपति बेकर्स एवं कन्फेक्शनर्स द्वारा संस्थान में वेफर्स निर्माण किया जा रहा था, इस हेतु खाद्य लायसेंस भी प्राप्त नहीं किया गया था।

उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उक्त संस्थान से चार तरह के वेफर्स के नमूने जांच हेतु लिये गये। जिन्हें परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे गये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अगली कार्यवाही की जायेगी। संस्थान पर दो माह पूर्व भी निरीक्षण किये जाने पर खाद्य पदार्थ के लेबलिंग का उल्लंघन पाया गया था। निरीक्षण के दौरान पुनः खाद्य पदार्थों की पैकिंग में लेबलिंग उल्लंघन करते पाया गया। अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुपालन न किये जाने एवं लोक स्वास्थ्य के हित में उक्त संस्थान का लायसेंस निलंबित कर निर्माण कार्य बंद करवाया गया। इसी के साथ ही परिसर के प्रथम तल पर संचालित फर्म तिरूपति कन्फेक्शनर्स का निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा माह नवम्बर में किया गया था तथा मौके पर खाद्य पदार्थों के नमूने लिये गये थे, जिनमें से खाद्य पदार्थ मैदा खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल द्वारा असुरक्षित घोषित किया गया था। उक्त प्रकरण वर्तमान में विवेचना में है, जिसमें खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के विरूद्ध अपील की गई है। जिसके अंतर्गत खाद्य पदार्थ मैदा के नमूने को पुनः जांच हेतु रेफरल लेब भेजा गया है।

(Udaipur Kiran) तोमर

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