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भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 05 दिसंबर (Udaipur Kiran) । भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने इसके कामकाज की देखरेख के लिए तदर्थ समिति के गठन पर मुहर लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी है। कार्यकारी चीफ जस्टिस विभू बाखरु की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को करने का आदेश दिया।

आज ये मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड था लेकिन पहलवान बजरंग पुनिया की ओर से वकील उपलब्ध नहीं होने की वजह से 18 दिसंबर को सुनवाई के लिए नियत की गई। याचिका में 16 अगस्त को हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सिंहल बेंच ने भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज की देखरेख के लिए तदर्थ समिति के गठन पर मुहर लगाई थी। जस्टिस सचिन दत्ता की सिंगल बेंच ने कहा था कि भारतीय ओलंपिक संघ चाहे तो तदर्थ समिति का पुनर्गठन कर सकती है।

सिंगल बेंच के समक्ष याचिका दायर करके बजरंग पुनिया के अलावा विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान ने भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज के लिए तदर्थ समिति का गठन करने या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को प्रशासक नियुक्त करने की मांग की गई थी। महिला पहलवानों ने भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए केस भी दर्ज कराया है, जो राऊज एवेन्यू कोर्ट में लंबित है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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