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भारतीय नागरिक ने पाकिस्तानी पत्नी के लिए की लॉन्ग टर्म वीजा की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट का सुनवाई से इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 28 अप्रैल (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय नागरिक की पाकिस्तानी पत्नी शीना नाज की लंबी अवधि की वीजा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने साफ किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है।

शीना नाज ने अपने निवास परमिट को रद्द न करने और लंबे अवधि के वीजा के आवेदन पर जल्द फैसला लेने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। उनका निवास परमिट 26 मार्च से 9 मई तक वैध था। शीना नाज की शादी एक भारतीय नागरिक से हुई है। दरअसल, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित करने का फैसला किया और सभी को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। इसी फैसले के बाद शीना नाज ने अपने वीजा आवेदन पर विचार करने और 26 मार्च से 9 मई तक वैध उनके निवास परमिट को निलंबित नहीं करने के लिए हाई कोर्ट का रूख किया था।

कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण लिया गया है और इसमें न्यायिक समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ने कहा कि फॉरेन एक्ट की धारा 3(1) के तहत जारी आदेश में कोई न्यायिक समीक्षा की जरुरत नहीं है, क्योंकि यह गंभी राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से प्रेरित है। इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में इस आदेश में कोई अपवाद भी शामिल नहीं है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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