Uttar Pradesh

आयकर विभाग ने कर निर्धारण के लिए जारी फॉर्म 1 व 4 में कई अहम बदलाव किए

आयकर एवं जीएसटी अधिवक्ता गौरव गुप्ता

मुरादाबाद, 07 जून (Udaipur Kiran) । पिछले वर्षों में कई करदाता बिना वैध दस्तावेज और गलत जानकारी देकर आयकर रिटर्न में छूट और कटौती का लाभ उठाते आए हैं, जिससे गलत रिफंड और आयकर चोरी की घटनाएं बढ़ीं है। इसे देखते हुए आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए जारी फॉर्म 1 और फॉर्म 4 में कई अहम बदलाव किए हैं।

कर अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने शनिवार को बताया कि ऐसे करदाता जो पुराने टैक्स स्लैब से आयकर रिटर्न भरते हैं उन्हें अब आयकर रिटर्न में मकान किराया भत्ता, धारा 80 सी, 80 डी, शिक्षा एवं गृह ऋण ब्याज सहित कई अन्य कटौतियों के विवरण आयकर रिटर्न में भरने होंगे। मकान किराया भत्ता (एचआरए) के तहत कार्यस्थल, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, वास्तविक किराया भुगतान और प्राप्त एचआरए की पूरी जानकारी आदि देनी होगी। धारा 80 सी के लिए निवेश की रसीदों के नम्बर, खाता नम्बर,पॉलिसी नंबर आदि की जानकारी देनी होगी स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी कटौती के लिए बीमा कम्पनी का नाम और पॉलिसी संख्या देनी होगी।

गौरव गुप्ता ने बताया कि शिक्षा ऋण एवं गृह ऋण ब्याज पर कटौती के लिए ऋणदाता, बैंक का नाम, ऋण संख्या, स्वीकृति तिथि, कुल ऋण राशि और 31 मार्च तक बकाया राशि की जानकारी देना आवश्यक होगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक वाहन ऋण ब्याज के लिए भी विस्तृत जानकारी मांगी गई है यह सब जानकारी पहले नहीं मांगी जाती थी आयकर रिफंड में फर्जीवाडा रोकने के लिए आयकर रिटर्न में यह बदलाव किए गए है करदाता यदि वह पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार आयकर रिटर्न भरते हैं तो उन्हें आयकर छूट तथा कटौती का लाभ लेने के लिए अधिक जानकारी आयकर रिटर्न में देनी होगी।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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