
मुरादाबाद, 06 मई (Udaipur Kiran) । वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पारित होने के बाद वक्फ के नाम पर सम्पत्ति पर अवैध कब्जे, वक्फ सम्पत्ति की बंदरबांट और दुरुपयोग पर रोक लगेगी। वक्फ की सम्पत्ति से होने वाली आय का उपयोग गरीब मुस्लिमों के कल्याण के लिए किया जा सकेगा। इसलिए इस बिल का व्यापक स्तर पर स्वागत किया जा रहा है। यह बातें मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय बीएल वर्मा ने मुरादाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पर आयोजित संगोष्ठी में कहीं।
केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि पहले वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पर अपना दावा कर सकता था और यह साबित करना जमीन मालिक की जिम्मेदारी होती थी कि वह जमीन उसकी है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता था, तो जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता था। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ संशोधन कानून में पारदर्शिता, महिला सशक्तिकरण और गरीब मुसलमानों के हित की भावना है। उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले विपक्षी दल अब इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जबकि इसका असली उद्देश्य वक्फ सम्पत्तियों की बंदरबांट रोकना है।
अध्यक्षता करते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने नया कानून वक्फ बोर्ड को मजबूर नहीं, मजबूत बनाएगा। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग अपने राजनीतिक हितों के लिए किया। लेकिन अब गरीब मुस्लिम समाज को इसका वास्तविक लाभ मिलेगा। संचालन महानगर उपाध्यक्ष राहुल शर्मा ने किया।
संगोष्ठी में भाजपा पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा, महापौर विनोद अग्रवाल, उप्र गौ सेवा आयोग के सदस्य दीपक गोयल, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के महानगर अध्यक्ष अजीम पाशा, कार्यक्रम संयोजक नवदीप टंडन, सह संयोजक अजय वर्मा, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी निमित्त, महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता, डॉ विशेष गुप्ता, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, राजेश रस्तोगी, दीक्षांत चौधरी, हरिओम सैनी, बंटी सैनी, सर्वेश पटेल, शशिकिरण, रईस चौधरी, फरहान अंसारी आदि उपस्थित रहे।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
