Haryana

झज्जर : यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के आसपास लगाई निषेधाज्ञा

राजकीय कॉलेज बहादुरगढ़

झज्जर, 8 मई (Udaipur Kiran) । जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक द्वारा 9 मई से जिले में आयोजित की जाने वाली स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं के सुचारु, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने यह आदेश 8 मई को जारी किए। यह आदेश परीक्षा अवधि के दौरान, प्रातः: 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और अपराह्न 2:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक प्रभावी रहेंगे।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में आग्नेयास्त्र, तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू या अन्य किसी भी प्रकार के हथियार लेकर जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही, परीक्षा केंद्रों के निकट मोबाइल फोन लेकर जाने, 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और वांछित व्यक्तियों के समूह में उपस्थित होने पर भी रोक लगाई गई है।

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के क्षेत्र में फोटो कॉपी, जेरॉक्स, फैक्स सेवाएं इत्यादि की दुकानें संचालित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध केवल ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों, सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 233 के तहत दंडित किया जाएगा।

(Udaipur Kiran) / शील भारद्वाज

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