CRIME

दुष्कर्म मामले में दो आरोपितों को 50—50 हजार अर्थदंड के साथ हुई आजीवन कारावास की सजा

दुष्कर्म मामले में दो आरोपितों को 50—50 हजार अर्थदंड के साथ हुई आजीवन कारावास की सजा

कानपुर,01 अगस्त (Udaipur Kiran) । सजेती थाने की पुलिस टीम की अच्छी पैरवी करने की वजह से पास्को एक्ट के विशेष न्यायालय ने दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट मामले के दो आरोपितों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर 50—50 जुर्माने के साथ कठोर आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। यह जानकारी गुरुवार को पुलिस उपायुक्त दक्षिण रविन्द्र कुमार सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि आजीवन कारावास की सजा से दण्डित हुए आरोपी सजेती थाना क्षेत्र के कैथा गांव निवासी मोहित उर्फ बड़े पुत्र भोला दिवाकर और पड़ोसी पंकज पुत्र शिवनाथ दिवाकर है। दोनों के खिलाफ सजेती थाने में वर्ष 2021 में धारा 376 डीए एवं 328 भारतीय दण्ड विधान और 5/6 पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सजेती पुलिस टीम की अच्छी पैरवी की वजह से 30 जुलाई को 2024 को दोनों के खिलाफ दोष सिद्ध होने के उपरान्त कानपुर नगर की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोनों को आजीवन कारावास कठोर एवं 50—50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

उन्होंने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने का ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत अभियान चलाया जा रहा है। सजा होने से अपराधियों में भय होगी तो वे अपराध करने से बचेंगे और समाज में पुलिस एवं न्यायालय के प्रति विश्वास जागृत होगा।

(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल / बृजनंदन यादव

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