
वक्फ बिल पर बोले, कैबिनेट मंत्री, गरीब मुसलमानों को होगा इस बिल का फायदा
ममता बनर्जी की सरकार हुई फेल, पश्चिम बंगाल में हिंसा पर केंद्र सरकार अलर्ट, बनर्जी जिम्मेदार
कैबिनेट मंत्री ने परिवेदना समिति की ली बैठक, 13 मामलों पर की सुनवाई, अधिकारियों को निर्देश
ओमेक्स सिटी को दो माह में लंबित मूल राशि का किया जाए भुगतान
रोहतक, 21 अप्रैल (Udaipur Kiran) । विकास एवं पंचायत तथा भूविज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने एक देश, एक चुनाव को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में बडे़ निर्णय लिये है और यह भी एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता अभी भी सदमे में है और इसी के चलते अनाप-शनाप बयानबाजी करते है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर कहा कि इसके लिए ममता बनर्जी पूरी तरह से जिम्मेदार है, केंद्र सरकार इस पर अलर्ट है।
सोमवार को कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए हॉल में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने ओमेक्स सिटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबित मूल राशि का दो माह में भुगतान करना सुनिश्चित करें अन्यथा ओमेक्स सिटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि ओमेक्स सिटी पर बेवजह अतिरिक्त चार्ज लगाया गया है, तो उसे वापिस करवाया जाएगा।
बैठक में 13 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से सात शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया तथा अन्य 6 शिकायतों के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। विकास एवं पंचायत मंत्री ने शिकायतकर्ता यशवीर इत्यादि की शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि ओमेक्स सिटी द्वारा लंबित बिजली बिल की राशि, 33 केवी सब स्टेशन पावर हाउस इत्यादि के कार्य के लंबित राशि का दो माह में भुगतान करवाया जाए। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा ओमेक्स में रह रहे नागरिकों को लंबित राशि का भुगतान करने पर व्यक्तिगत बिजली मीटर जारी करने बारे कहा गया है। ओमेक्स द्वारा 72 लाख रुपए से अधिक लंबित बिजली बिल का भुगतान करना है तथा 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंक गारंटी के तौर पर जमा करवानी है। ओमेक्स सिटी द्वारा भूमि का मालिकाना हक ट्रांसफर कर दिया गया है। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कमला नगर निवासी प्रदीप कुमार की रिहायशी कॉलोनी में अवैध रूप से चलाई जा रही फैक्ट्री को बंद करवाने से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि शिकायतकर्ता ने आपसी समझौता कर लिया है तो समिति को गुमराह करने के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। गांव रिठाल नरवाल ग्राम पंचायत के सरपंच की नाजायज कब्जे हटवाने बारे शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गांव का दौरा कर वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 20 वर्ष से अधिक से शामलात भूमि पर मकान बनाकर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया है। यदि ऐसे मकान 500 वर्गगज भूमि में गत 20 वर्ष से बने है तथा इन मकानों का निर्माण तालाब या रास्ते की भूमि पर न किया गया हो।
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(Udaipur Kiran) / अनिल
