अररिया, 18 जनवरी (Udaipur Kiran) ।
अररिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोषी को आजीवन सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
न्यायालय ने भादवि की धारा 307 में सात साल की सजा के साथ दस हजार रुपये की अर्थदंड, 302 मामले।में हत्या के अपराध में आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड और 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा के साथ दस हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।इसके साथ ही सभी धाराओं में सजा साथ साथ चलाने का आदेश कोर्ट ने अपने निर्णय में दिया । न्यायालय ने यह सजा सत्र वाद संख्या 175/2022 में सुनाई।मामला बौसी थाना प्राथमिकी कांड संख्या 07/2022 से सबंधित हैं।
सजा पाने वाला रानीगंज के हसनपुर का 45 वर्षीय शशि यादव पिता – उपेन्द्र यादव है।वही मामले के अन्य आरोपी विभा देवी पति शशि यादव को न्यायालय ने साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया।प्राथमिकी बसेटी वार्ड संख्या 11 निवासी मुकेश कुमार गुप्ता पिता – स्वर्गीय रूद्रानंद गुप्ता ने कराई। प्राथमिकी में सूचक ने बताया था कि शशि यादव 10 जनवरी 2020 को 3 बजे जब सूचक अपने पिता के साथ बसेटी गैस एजेंसी के सामने बैठा हुआ था तो अचानक 2 से 3 मोटरसाइकिल पर सवार 4 से 5 की संख्या में आकर उसके पिता को दुकान से बुलाकर उसके पीठ पर गोली मार दिया था और बसेटी बाजार होकर बदमाश भाग निकले थे।
ग्रामीणों के सहयोग से उसे पूर्णिया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी ले जाने के क्रम में रूद्रानंद गुप्ता की मौत हो गई थी।मौके पर मृतक के भाई सुरेश गुप्ता ने दोषी को पहचान किया।दोषी शशि यादव के साथ मृतक का जमीनी विवाद था ।
इस कांड में दोषी के अलावा अन्य आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने अनुसंधान लंबित रखा है।
सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता कृष्ण मोहन सिंह ने न्यायालय से कम से कम सजा सुनाए जाने की गुहार लगाई,जबकि सरकार के ओर से अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें दी। दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी शशि यादव को आजीवन कारावास के साथ साथ अन्य धाराओं में सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर