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उत्तर प्रदेश प्रशासन में जाति के पक्षपात से संबंधित आलेख छापने के मामले में दो पत्रकारों को मिली अंतरिम राहत अगले आदेश तक बढ़ी

Suprem Court File Photo

नई दिल्ली, 26 मार्च (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन में जाति के पक्षपात से संबंधित आलेख छापने के मामले में दो पत्रकारों को मिली अंतरिम राहत को बढ़ा दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी को मिली राहत अगले आदेश तक बढ़ा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में दोनों पत्रकारों के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दिया था। दरअसल ममता त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार में जाति के पक्षपात पर छापे गए आलेख पर उनके खिलाफ चार एफआईआर दर्ज की गई है। उन सभी एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के आलेख ‘यादव राज बनाम ठाकुर राज’ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके एक्स (ट्विटर) पर किए गए पोस्ट को विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया जिसके बाद ये चर्चा का विषय बन गया।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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