हमीरपुर, 29 जनवरी (Udaipur Kiran) । बुधवार को छेड़खानी के आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 11 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक अवधनरेश चंदेल ने अदालत को बताया कि राठ थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने 24 जनवरी 2017 को दी तहरीर में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी सुबह छह बजे शौंचक्रिया के लिए गांव के बाहर गई थी। तभी लींगा गांव निवासी जीतेंद्र अचानक वहां पहुंच गया और पीड़िता को जबरन पकड़ लिया। पीड़िता ने जब विरोध किया तो उसके बाल पकड़कर जमीन में पटक दिया और बुरी नीयत से उसे एकांत की ओर ले जाने लगा। पीड़िता जोर से चिल्लाने लगी तो छीना झपटी में उसका कान का बाला गुम हो गया। उक्त युवक उसके साथ छेड़खानी करते हुए जानमाल की धमकी देता हुआ चला गया। पीड़िता सारी बात घर में बताई तो वह उसके घर उलाहना देने गया उसके परिजन उसे ही भला बुरा कहने लगे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत छेड़खानी सहित गाली-गलौज व जानमाल की धमकी देना का मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी जीतेंद्र को छेड़खानी, मारपीट, गाली-गलौज व जानमाल की धमकी मामले में सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा