
नैनीताल, 5 मार्च (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने कोटद्वार के स्वतंत्र पत्रकार के विरुद्ध कोटद्वार पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कोटद्वार के स्वतंत्र पत्रकार व सोशियल मीडिया कर्मी सुधांशु थपलियाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ‘हिट एन्ड रन’ में पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने की एक पोस्ट उन्होंने 29 जनवरी 2025 को अपने फेसबुक में पोस्ट की थी। इस पोस्ट को पुलिस की छवि खराब करने वाला बताते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। जबकि उन्होंने ‘हिट एंड रन’ में हुई युवती के मौत पर ड्राइवर पर कार्रवाई करने को लेकर पोस्ट की थी। याचिका में कहा कि पुलिस कानून का दुरुपयोग करके आम आदमी के अधिकार को दबाने का प्रयास कर रही है।
(Udaipur Kiran) / लता
