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काॅलेज प्रबंधक के न रहने पर उप प्रबंधक को कार्य करने का अधिकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-वित्त नियंत्रक एवं लेखाधिकारी को कालेज खातों का संचालन सौंपने का डीआईओएस को अधिकार नहीं

प्रयागराज, 28 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि काॅलेज प्रबंध समिति के प्रबंधक की मौत हो जाय तो उप प्रबंधक को समिति का काम देखने का अधिकार है।

कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबंधक की मौत के बाद अध्यापकों व स्टाफ का वेतन देने के लिए कालेज के बैंक खाते का संचालन वित्त एवं लेखाधिकारी को सौंपने के आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर करार देते हुए रद्द कर दिया और कहा कि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक महाराजगंज को तीन हफ्ते में उप प्रबंधक के हस्ताक्षर सत्यापित करने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने प्रबंध समिति श्री नारंग संस्कृत महाविद्यालय व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर कहना था कि महाविद्यालय के प्रबंधक की 24 जनवरी 24 को मौत हो गई। इसके बाद निरीक्षक ने बिना प्रबंध समिति को सूचना व सुनवाई का मौका दिए 1 फरवरी 24 को वित्त नियंत्रक एवं लेखाधिकारी को कालेज के बैंक खाते के संचालन का अधिकार दे दिया।

जिसे यह कहते हुए चुनौती दी गई कि जिला विद्यालय निरीक्षक को ऐसा आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। यह अधिकार उप शिक्षा निदेशक को है। वह स्वयं या किसी को अधिकृत कर सकता है। निरीक्षक का आदेश रद्द किया जाय। कहा गया कि प्रबंधक के न रहने पर उप प्रबंधक को प्रबंध समिति का काम देखने का अधिकार है।जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। निरीक्षक को उसके अधिकार में हस्तक्षेप का हक नहीं है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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