HimachalPradesh

सिरमौर में एक महिला पंचायत प्रधान सस्पेंड, तो दूसरी हुई बर्खास्त

नाहन, 27 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जिला सिरमौर में एक महिला पंचायत प्रधान को सस्पेंड कर दिया गया है जबकि एक पंचायत प्रधान को बर्खास्त किया गया है। पहला मामला विकास खंड संगड़ाह की ग्राम पंचायत संगड़ाह का है तो दूसरा मामला विकास खंड शिलाई की पंचायत जरवा जुनेली का है।

डी सी सिरमौर सुमीत खिमटा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 के अनुसार संगड़ाह की प्रधान को अयोग्य घोषित किया गया है साथ ही पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 में निष्काषित किया गया है। और यहां का प्रधान पद रिक्त घोषित किया गया है। जबकिदूसरे मामले में सरकारी धन के दुरपयोग में जरवा जुनेली की महिला प्रधान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है।

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(Udaipur Kiran) / जितेंद्र ठाकुर

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