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दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा, 30 हजार का जुर्माना

युवती से बलात्कार के मामले में दरिंदे को दस साल की कारावास

हमीरपुर, 23 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । नलकूप में सो रही महिला के साथ जबरन दुष्कर्म करने के साढ़े चार साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मनोज कुमार शासन की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मुस्करा थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने अदालत को दिए बयान में बताया कि 16 जनवरी 2020 की रात करीब 11 बजे वह अपने नलकूप में सो रही थी। उस समय वह अकेले थी। तभी दोषी भवानीदीन लोधी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसकी झोपड़ी में घुस आया। उसने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया, विरोध करने पर उसे जानमाल की धमकी दी। डर के कारण वह शोर नहीं मचा सकी और बारिश भी हो रही थी। सुबह घर आकर उसने सारी बात अपनी बहू व बेटे से बताई। दोषी अपराधिक किस्म का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं। घटना की सारी जानकारी एसओ को दी तो उन्होंने बेटे से छेड़खानी का मामला दर्ज कराने को कहकर तहरीर लिखवा ली थी। बाद में विवेचना के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई थी।

अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी भवानीदीन को सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड की धनराशि से 20 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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