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कांथी में शुभेंदु अधिकारी की सनातनी सम्मेलन को मिली अनुमति, राज्य सरकार डिवीजन बेंच में करेगी अपील

कलकत्ता हाई कोर्ट

कोलकाता, 29 अप्रैल (Udaipur Kiran) । कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा कांथी में ‘सनातनी हिन्दू सम्मेलन’ आयोजित करने की अनुमति दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया है। सरकार अब इस मामले में डिवीजन बेंच का दरवाज़ा खटखटाएगी।

बुधवार, 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्व मिदनापुर के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करने वाली हैं। इसी दिन कांथी में एक हिंदुत्ववादी संगठन ने ‘सनातनी हिन्दू सम्मेलन’ आयोजित करने के लिए पुलिस से अनुमति मांगी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आयोजकों ने हाई कोर्ट का रुख किया।

सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने राज्य सरकार की आपत्तियों को सुनने के बाद मंगलवार को सम्मेलन के आयोजन की सशर्त अनुमति दी।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभा में अधिकतम तीन हजार लोग शामिल हो सकते हैं और तय संख्या से अधिक भीड़ एकत्र नहीं होनी चाहिए।

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री का दीघा दौरा एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें कई वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की आवश्यकता है, और उसी दिन कांथी में सभा की अनुमति देना संभव नहीं है।

हालांकि, आयोजकों की ओर से अधिवक्ता बिल्बदल भट्टाचार्य ने दलील दी कि दीघा और कांथी दोनों पूर्व मेदिनीपुर जिले में होने के बावजूद उनके बीच पर्याप्त दूरी है, जिससे एक ही दिन दोनों कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

मंगलवार को हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा सशर्त अनुमति मिलने के बाद अब राज्य सरकार इस आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील करने जा रही है।

उल्लेखनीय है कि कांथी में होने वाले इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी हैं।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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