Haryana

औसत बिल बनाने में देरी के मामले में यूएचबीवीएन को देना हाेगा उपभोक्ता काे मुआवजा

– हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने दिया फैसला

चंडीगढ़, 22 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने पानीपत में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को उपभोक्ता का औसत बिल बनाने के कारण हुई देरी के लिए पांच हजार रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिया है।

आयोग के प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्हाेंने बताया कि शिकायत के अनुसार, उपभाेक्ता बिमला ने यूएचबीवीएन द्वारा अपने बिजली मीटर की औसत बिलिंग के संबंध में आयोग से संपर्क किया था। उन्होंने मई 2024 तक अपने बिलों का नियमित रूप से भुगतान किया था। बिजली मीटर की औसत बिलिंग के संबंध में उन्हाेंने आयोग से संपर्क किया था। उनके अनुरोध पर निगम निर्धारित सात दिनों के भीतर सेवा प्रदान करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को अनुचित रूप से परेशान किया गया। इसके अलावा, उपभोक्ता को सही बिल प्राप्त कराने के बजाय जुलाई 2023 से जुलाई 2024 तक लगभग एक वर्ष के लिए औसत बिलिंग जारी कर दी गई।

बिमला ने पहले, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण से संपर्क किया था, लेकिन एक महीने बाद भी कोई समाधान नहीं होने पर उनकी शिकायत बंद कर दी गई। औसत बिलिंग के संबंध में उपभोक्ता की शिकायत की आयोग ने मामले की गहन समीक्षा की। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यूएचबीवीएन अधिकारियों की उदासीनता के कारण उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ा। संबंधित अधिकारियों से सुनवाई के बाद आयोग ने यूएचबीवीएन को निर्देश दिया कि वह उपभाेक्ता बिमला को हुई असुविधा के लिए पांच हजार रुपये का मुआवजा दे।

निगम को निर्देश दिया गया कि वह या तो अपने फंड से उपभोक्ता के खाते में राशि समायोजित करे या फिर सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में मुआवजा ट्रांसफर करे।यूएचबीवीएन के एक्सईएन को 10 जनवरी 2025 तक आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।—————

(Udaipur Kiran) शर्मा

Most Popular

To Top