Madhya Pradesh

अलीराजपुर : लोकायुक्त कार्यवाही में सामाजिक न्याय विभाग का बाबू 45 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ा गया

रिश्वत लेते हुए  पकड़ा गया बाबू

झाबुआ, 27 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । जिले के समीपवर्ती अलीराजपुर में भ्रष्टाचार के विरूद्ध इंदौर लोकायुक्त द्वारा की गई ट्रेप कार्यवाही में उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्त विभाग, अलीराजपुर कार्यालय में पदस्थ क्लर्क को वेतनमान एरियर की लंबित राशि का भुगतान करने की एवज में ₹ 45 हजार की रिश्वत लेते हुए गुरूवार को रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

जानकारी के अनुसार सामाजिक न्याय विभाग में पदस्थ बाबू द्वारा आवेदक से छठे वेतनमान एरियर की स्वीकृत राशि के भुगतान के बदले ₹ 45 हजार रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में की गई थी, और ट्रैपदल द्वारा गुरुवार को की गई कार्यवाही में उक्त बाबू को आवेदक से ₹ 45 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड लिया गया। डीएसपी, लोकायुक्त इंदौर के अनुसार आरोपित विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही की गई ।

उक्त कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी लोकायुक्त इंदौर दिनेश पटेल ने हिंदुस्थान समाचार को बताया कि आवेदक अभिनव दाण्डेकर पुत्र हेमंत दाण्डेकर उम्र 34 वर्ष ग्राम भीलाला फलिया, ग्राम पंचायत कालियाबाव भावरा जिला अलीराजपुर का निवासी होकर चन्द्रशेखर आजाद आदिवासी ग्रामीण दृष्टिहीन पुनर्वसन केन्द्र भावरा जिला अलीराजपुर में प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत है, और आवेदक के पिता चन्द्रशेखर आजाद आदिवासी ग्रामीण दृष्टिहीन पुनर्वसन केन्द्र भावरा जिला अलीराजपुर में वार्डन के पद पर पदस्थ थे जो वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त हो गए थे, और 24 मई 2022 को उनकी मृत्यु हो गई।

आवेदक के पिता के छठे वेतनमान एरियर राशि लगभग ₹9,36,554 स्वीकृत होकर जिला कार्यालय में भुगतान केे लिए लंबित है, किंतु जिला कार्यालय में पदस्थ बाबू अलताफ खान पुत्र नन्नू खान उम्र 33 वर्ष पद सहायक ग्रेड-3 कार्यालय- उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्त विभाग, (जिला पंचायत भवन परिसर) जिला अलीराजपुर द्वारा आवेदक से उसके पिता के छठे वेतनमान के एरियर का भुगतान किए जाने के एवज में 5 प्रतिशत राशि के हिसाब से ₹ 45 हजार रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर, राजेश सहाय को की गई थी।

उक्त शिकायत सत्यापन में सही पाए जाने पर ट्रैपदल (निरीक्षक, आनंद चौहान, निरीक्षक राहुल गजभिये, आरक्षकगण विजय कुमार, कमलेश परिहार, चेतन सिंह परिहार, रामेश्वर निंगवाल, कमलेश तिवारी एवं कृष्णा अहिरवार) द्वारा आरोपी को गुरूवार 27 फरवरी 2025 को आवेदक से ₹ 45 हजार रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकड लिया गया। आरोपित के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण 2018 की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।

—————

(Udaipur Kiran) / उमेश चंद्र शर्मा

Most Popular

To Top