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मादक पदार्थ तस्कर को कारावास

कोर्ट

जयपुर, 15 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने अफीम तस्करी करने वाले अभियुक्त परमेन्द्र सिंह और श्याम सिंह को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी प्रदीप कुमार मोदी ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में मादक पदार्थो की तस्करी बढ़ती जा रही है। युवा नशे की चपेट में आकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। ऐसे में यदि अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख अपनाया गया तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और अपराध को बढावा मिलेगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंकर लाल ने अदालत को बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अजमेर को 8 जुलाई, 2022 को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए ब्यूरो की टीम ने बस्सी थाना इलाके में निजी बस को रुकवाया और उसकी तलाशी ली। इस दौरान अभियुक्त परमेन्द्र सिंह के कब्जे से 8.2 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। इस पर ब्यूरो ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पूछताछ की। जिसमें सामने आया कि मणिपुर निवासी श्याम सिंह ने उसे बाड़मेर में अफीम की डिलीवरी करने को कहा था। इस पर ब्यूरो ने श्याम सिंह को भी गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

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(Udaipur Kiran)

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